रम्मी-पोकर जैसे ‘गेम ऑफ स्किल’ पर प्रतिबंध को बताया असंवैधानिक, 30 अगस्त को होगी सुनवाई
मुख्य तथ्य
- A23 (हेड डिजिटल वर्क्स) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
- याचिका में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की कई धाराओं को असंवैधानिक बताया गया।
- एक्ट के तहत पैसे वाले गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध, विज्ञापन और लेन-देन भी गैरकानूनी।
- उल्लंघन पर 3 साल जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तय।
- सुनवाई 30 अगस्त को जस्टिस बी.एम. श्याम प्रसाद की बेंच में होगी।
ऑनलाइन रम्मी प्लेटफ़ॉर्म A23 के मालिक हेड डिजिटल वर्क्स ने कर्नाटक सरकार के हाल ही में लागू किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती दी है। कंपनी ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 30 अगस्त को जस्टिस बी.एम. श्याम प्रसाद की बेंच में होगी।
कानून के खिलाफ आपत्तियाँ
याचिका में कहा गया है कि एक्ट की धारा 2(1)(g), जो “ऑनलाइन मनी गेम्स” को परिभाषित करती है, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में कोई भेद नहीं करती। इसके अलावा धारा 5 से 7 तक, जो इन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को संचालित करने, विज्ञापन करने और वित्तीय लेन-देन से जुड़े प्रावधानों पर रोक लगाती है, और धारा 9, जो इसके उल्लंघन पर दंड तय करती है, संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 और 301 का उल्लंघन करती हैं।
याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी है कि ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों के भी खिलाफ हैं, जिनमें कहा गया था कि गेम ऑफ स्किल जैसे रम्मी और पोकर को व्यावसायिक गतिविधि माना जा सकता है।
एक्ट में क्या प्रावधान हैं?
इस कानून को 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसके तहत रियल मनी गेमिंग सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 5 इन सेवाओं को संचालित करने से रोकती है, धारा 6 इनके विज्ञापन और एंडोर्समेंट पर पाबंदी लगाती है, जबकि धारा 7 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स से जुड़े वित्तीय लेन-देन को अवैध बनाती है।
कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, विज्ञापन या प्रचार करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
पहले भी हो चुका है ऐसा विवाद
2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 की कुछ धाराओं को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने कहा था कि रम्मी और पोकर जैसे गेम ऑफ स्किल को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यवसाय करने के अधिकार में आते हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि A23 की यह नई चुनौती कर्नाटक हाईकोर्ट में किस दिशा में जाती है और क्या यह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए राहत लाती है।