रायपुर में बोर खनन पर प्रतिबंध हटा

Priyanka
1 Min Read

रायपुर: जिले में अब बोर कराने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। जिले में मानसुन क्रियाशील हो गया हे इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को 01 जुलाई से शिथिल कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया हे।

छत्तीसगढ़ में GST कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त : 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल, CM साय ने ली समीक्षा बैठक, टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

उल्लेखनीय है कि जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 01 अप्रैल से जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके तहत ही बोर कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

CG BREAKING: जमीन विवाद ने लिया हिंसक मोड़, युवक पर चाकू और कूकर के ढक्कन से जानलेवा हमला

Share This Article
Leave a Comment