आम आदमी के लिए राहत भरी खबर आई है। GST परिषद ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए अब सिर्फ दो प्रमुख स्लैब—5% और 18% रखने का फैसला लिया है। 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, जबकि लग्ज़री वस्तुओं पर 40% का नया टैक्स स्लैब लागू होगा। यह फैसला 22 सितंबर से प्रभावी होगा।
मुख्य तथ्य
- GST परिषद ने 12% और 28% स्लैब खत्म किए, अब सिर्फ 5% और 18% रहेंगे।
- लग्ज़री और तंबाकू उत्पादों पर 40% का नया टैक्स स्लैब।
- करीब 175 जरूरी वस्तुएं और सेवाएं होंगी सस्ती।
- सीमेंट, TV, AC, फ्रिज और मोबाइल पर घटा टैक्स।
- सरकार को 93,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब देश में सिर्फ दो प्रमुख GST स्लैब रहेंगे—5% और 18%। 12% और 28% की दरें समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, लग्ज़री वस्तुओं और तंबाकू-सिगरेट जैसे उत्पादों पर विशेष 40% GST स्लैब लागू होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम आम आदमी के हित में है और इससे किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी।
क्या-क्या होगा सस्ता?
टैक्स स्लैब में बदलाव से कई रोजमर्रा की चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी।
- 12% GST वाले उत्पाद जैसे नमकीन, चिप्स, नूडल्स, जैम, केचप, जूस, घी, मक्खन और चीज अब 5% स्लैब में आ गए हैं।
- छोटी कारें, दोपहिया वाहन, टीवी, मोबाइल फोन, AC, वॉशिंग मशीन और फ्रिज भी अब 18% GST स्लैब में आ गए हैं।
- सीमेंट पर भी 28% से घटाकर 18% GST कर दिया गया है।
जीरो टैक्स का दायरा
सरकार ने कुछ वस्तुओं को पूरी तरह GST मुक्त कर दिया है। इनमें छेना, पनीर, भारतीय ब्रेड, चपाती, रोटी और पराठा शामिल हैं।
इसके अलावा, कृषि उत्पाद, नेचुरल मेंथोल, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट और चमड़े के सामान पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
सरकार को राजस्व नुकसान, लेकिन राहत का वादा
इस फैसले से सरकार की आय पर असर पड़ सकता है। अनुमान है कि GST दरों में कटौती से करीब 93,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हालांकि, लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर 40% टैक्स से लगभग 45,000 करोड़ रुपये की भरपाई हो सकती है।
पीएम मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “GST दरों में कटौती और सुधार से आम आदमी, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा लाभान्वित होंगे। इससे व्यापार करने में आसानी होगी और नागरिकों का जीवन बेहतर बनेगा।”
उन्होंने पहले ही स्वतंत्रता दिवस भाषण में इशारा किया था कि दिवाली पर लोगों को बड़ा तोहफा मिलेगा।
याद दिला दें, 2017 में GST लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था “एक देश, एक टैक्स”। शुरू में 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब बनाए गए थे। विपक्ष लंबे समय से उच्च दरों की आलोचना करता रहा है। अब नए फैसले के साथ GST ढांचे को और सरल बना दिया गया है।