सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को बदलने के लिए फरवरी 2025 में नया बिल पेश किया था। लेकिन अब इसे वापस लेकर 11 अगस्त को एक नया संशोधित ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। इसकी वजह है बैजयंत पांडा कमेटी की 285 सिफारिशें, जिन्हें नए बिल में शामिल किया जाएगा।

हाउस प्रॉपर्टी इनकम में बदलाव (Taxpayers के लिए राहत)
- 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन अब इसे कानून में साफ़ तौर पर शामिल किया जाएगा।
- होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन अभी केवल सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर मिलता है, लेकिन अब रेंटेड प्रॉपर्टी पर भी मिल सकता है!
(इसका मतलब: प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स में छूट मिलेगी!)
TDS/TCS रिफंड प्रोसेस आसान होगा
- अभी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का रिफंड पाने में काफी देरी होती है।
- कमेटी ने सुझाव दिया है कि रिफंड प्रोसेस फास्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
- CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) ने “एम्पैथी के साथ एनफोर्समेंट” पॉलिसी के तहत नए नियम बनाने की बात कही है।